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29 May 2024

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की याचिका पर नहीं होगी तत्काल सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें कुछ मेडिकल परीक्षणों से गुजरने के लिए उनकी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

मंगलवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय सीजेएल द्वारा लिया जा सकता है क्योंकि मुख्य मामले में निर्णय सुरक्षित रखा गया है।

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केजरीवाल ने "उच्च कीटोन स्तर के साथ अचानक और अस्पष्टीकृत वजन घटाने" के मद्देनजर पीईटी-सीटी स्कैन सहित कई चिकित्सा परीक्षणों से गुजरने के लिए अपनी अंतरिम जमानत सात दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की है, जो कि गुर्दे की गंभीर बीमारी, हृदय संबंधी बीमारियाँ और यहाँ तक कि कैंसर का भी संकेत है। 

मुख्यमंत्री ने 26 मई को दायर अपनी नई याचिका में कहा कि वह जेल लौटने की निर्धारित तारीख 2 जून के बजाय 9 जून को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे।

शीर्ष अदालत ने 10 मई को मुख्यमंत्री को 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिन्हें उत्पाद शुल्क नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था, ताकि वह लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार कर सकें।

इसने निर्देश दिया था कि केजरीवाल सात चरण के मतदान के अंतिम चरण के समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे। यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

TAGS: Arvind kejriwal, liquor scam case, delhi cm, supreme court, immediately hearing, plea interim bail
OUTLOOK 29 May, 2024
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