20 हजार की आबादी में 220 मीटर के दायरे में नहीं होंगी लिकर शॉप, कोर्ट का संशोधन
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि 15 दिसंबर 2016 का उसका आदेश आज के आदेश में बताए गए इलाकों के इतर प्रभावी रहेगा। 15 दिसंबर के आदेश में शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि राजमार्गों के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर पाबंदी होगी।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल एन राव की सदस्यता वाली पीठ ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण होने वाले सड़क हादसों के मद्देनजर यह आदेश दिया गया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि 15 दिसम्बर के फैसले से पहले जिन शराब विक्रेताओं को लाइसेंस दिए गए, वे इस साल 30 सितम्बर तक ही मान्य होंगे।
गौरतलब है कि गत वर्ष 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था कि राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानें नहीं होंगी। हालांकि उसमें यह भी साफ किया गया कि जिनके पास लाइसेंस हैं उनके खत्म होने तक या 31 मार्च 2017 तक जो पहले हो, इस तरह की दुकानें चल सकेंगी यानी एक अप्रैल 2017 से हाईवे पर इस तरह की दुकानें नहीं होंगी। भाषा