लव जिहाद केस: सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लड़की की सहमति सबसे ऊपर
सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को केरल के बहुचर्चित 'अखिला उर्फ हादिया लव जिहाद' मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने लड़की के पिता को आदेश दिया है कि वह 27 नवंबर को हादिया को कोर्ट में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई उसी दिन होगी।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने इस केस पर सुनवाई की और कहा कि अगली सुनवाई में बेंच हादिया की राय जानना चाहती है। इस दौरान हादिया से पूछा जाएगा कि वह अपने पिता के साथ रहना चाहती है या पति के साथ जाना चाहती है।
कोर्ट ने इस मामले में बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि शादी के मामले में लड़की की सहमति सबसे ऊपर है।
इस मामले में लड़की हादिया के पिता ने बंद कमरे में कैमरों के साथ सुनवाई करने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा कि अगली सुनवाई 27 नवंबर को खुली अदालत में दोपहर तीन बजे होगी।
SC refused plea of Hadiya's father for holding of in-camera proceedings on November 27th. Court says it will be in open court .
— ANI (@ANI) October 30, 2017
Kerala 'Love Jihad' Case: Supreme Court asks the father to produce Hadiya on November 27th, the next date of hearing in the case. pic.twitter.com/DHAMUZDg2a
— ANI (@ANI) October 30, 2017
क्या है मामला?
अखिला उर्फ हादिया के पति शफिन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उसकी पत्नी हादिया को उसके हवाले किया जाए। हादिया शादी से पहले अखिला थी। शफिन जहां का आरोप है कि उसने अखिला से शादी कर ली है और उसकी पत्नी ने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया है।
अखिला के पिता का आरोप
वहीं, अखिला के पिता का आरोप है कि उसकी बेटी को किसी ने बहका दिया है और वह जिहाद के लिए सीरिया जाना चाहती है। इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया की शादी रद्द करते हुए उसे उसके पिता के हवाले कर दिया था।