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30 July 2018

मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह की डिस्चार्ज एप्लीकेशन स्वीकार

2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह और समीर कुलकर्णी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में खुद को मुक्त करने की दोनों की याचिका यानी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को स्वीकार कर लिया है। मामले के मुख्य आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित की डिस्चार्ज एप्लीकेशन अदालत एक हफ्ते पहले ही मंजूर कर चुकी है।

साध्वी प्रज्ञा सिंह के वकील प्रशांत मग्गू ने बताया,“ कर्नल पुरोहित की डिस्चार्ज एप्लीकेशन बॉम्बे हाई कोर्ट पहले ही स्वीकार कर चुका है। सोमवार को हाई कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह की एप्लीकेशन को भी स्वीकार कर लिया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने रद्द कर दिया था।” तीनों एप्लीकेशन पर अब एक साथ 13 अगस्त को सुनवाई होगी।

29 सितंबर 2008 को नासिक के मालेगांव में हुए धमाके में छह लोगों की मौत हो गई थी और सौ से ज्यादा जख्मी हो गए थे। उसी साल नवंबर में एटीएस ने इस मामले में ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया था। अप्रैल 2011 में मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई थी।

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TAGS: मालेगांव ब्लास्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, साध्वी प्रज्ञा सिंह, समीर कुलकर्णी, डिस्चार्ज एप्लीकेशन, Malegaon blast, Bombay HC, Sadhvi Pragya Singh, Sameer Kulkarni, discharge application
OUTLOOK 30 July, 2018
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