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27 December 2017

मालेगांव ब्लास्ट: लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा से हटाया गया मकोका

साध्वी प्रज्ञा (बाएं), लेफ्टिनेंट पुरोहित (दाएं). फाइल.

मालेगांव ब्‍लास्‍ट मामले में आरोपी साध्‍वी प्रज्ञा, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को राहत मिली है। इन दोनों सहित चार आरोपियों पर लगा मकोका (MCOCA) हटा लिया गया है। इसके साथ ही यूएपीए की धारा 17, 20 व 13 भी हटा दी गई है।

इन पर अब केवल अनलॉफुल एक्टीविटीज (प्रिवेंशन) एक्‍ट (UAPA) की धारा 18 और अन्‍य आईपीसी की धाराओं में केस चलेगा।

इस मामले में सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं और स्‍पेशल एनआईए कोर्ट ने उनकी जमानत अवधि बढ़ा दी है।

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इस मामले में रमेश उपाध्‍याय और अजय र‍हीकर से भी मकोका और यूएपीए की धारा 17,20 व 13 हटा दी गई है। वहीं कोर्ट ने मालेगांव धमाकों में शिव नारायण कालसांगरा और श्‍याम साहू सभी आरोपों से बरी हो गए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 15 जनवरी को होगी। बता दें कि मालेगांव ब्‍लास्‍ट 2008 में हुआ।

इससे पहले इसी साल अप्रैल में साध्‍वी प्रज्ञा को और अगस्‍त में कर्नल पुरोहित को जमानत मिल गई थी। पुरोहित नौ साल तक जेल में रहे थे। मालेगांव ब्लास्ट केस में स्पेशल मकोका कोर्ट ने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा, पुरोहित और नौ अन्य लोगों पर गलत तरीके से मकोका लगाया गया है।

महाराष्ट्र के मालेगांव के अंजुमन चौक तथा भीकू चौक पर 29 सितंबर 2008 को बम धमाके हुए थे। इनमें छह लोगों की मौत हो गई थी और 101 लोग घायल हुए थे। इन धमाकों में एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी। इस मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ते ने की थी, जो बाद में एनआईए को सौंपी गई थी।

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TAGS: Malegaon blasts case, Sadhvi Pragya, Ramesh Upadhyay, Ajay Rahikar, Lt Col Purohit, MCOCA
OUTLOOK 27 December, 2017
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