मुकुल रॉय फोन टेपिंग मामला: केंद्र और ममता सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुकुल रॉय की ओर से फोन टेपिंग को लेकर डाली गई याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले पर टेलिकॉम मिनिस्ट्री, पश्चिम बंगाल सरकार और वोडाफोन को नोटिस जारी किया है।
न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल राय की पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ फोन टेप करवाने के मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस पर 7 दिसंबर को जवाब मांगा है।
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">Mukul Roy's plea seeking probe into 'phone tapping': Delhi High Court issued notice to Union Telecom ministry, West Bengal govt and Vodafone asking them to file reply by 7th December.</p>— ANI (@ANI) <a href="https://twitter.com/ANI/status/932491522699698176?ref_src=twsrc%5Etfw">November 20, 2017</a></blockquote>
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अपनी याचिका में मुकुल राय ने कहा है कि पिछले कुछ महीने से कोलकाता और दिल्ली में उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। याचिका में कहा गया है कि अगर दूरसंचार सेवा कंपनियों एमटीएनएल और वोडाफोन को केंद्र या राज्य सरकार से उनका फोन टेप करने संबंधी कोई आदेश मिला हो तो वो कोर्ट में पेश करें।
मुकुल राय की तरफ से वकील दुष्यंत सिंह ने कहा पश्चिम बंगाल में वैसे नेता जिनका संबंध सत्ताधारी दल से नहीं है उन्हें अपना फोन टेप कराये जाने की आशंका है। याचिका में हाल ही में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के उस बयान का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके फोन राज्य सरकार टेप करवा रही है।