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07 November 2016

सरकारी प्रतिबंध के खिलाफ उच्चतम न्यायालय पहुंचा एनडीटीवी

शेयर बाजारों को भेजी सूचना में चैनल ने कहा है कि याचिका में सरकारी आदेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। शेयर बाजारों को भेजी सूचना में एनडीटीवी ने कहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उसके हिंदी चैनल एनडीटीवी इंडिया पर नौ नवंबर, 2016 की रात बारह बजकर एक मिनट से लेकर 10 नवंबर, 2016 की रात बारह बजकर एक मिनट तक, एक दिन के प्रसारण या पुन: प्रसारण पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

 कंपनी की ओर से कहा गया है, एनडीटीवी लिमिटेड और अन्य ने इस आदेश के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर की है, इसके साथ ही आदेश की संवैधानिक वैधता और उस कानून के प्रावधानों को चुनौती दी है जिसके तहत इस आशय का आदेश जारी किया गया है।

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TAGS: पठानकोट, आतंकी हमला, कवरेज, सरकार, एनडीटीवी इंडिया, प्रसारण, नौ नवंबर, प्रतिबंध, चैनल
OUTLOOK 07 November, 2016
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