आधार की वजह से लोगों को अहम सेवाओं से दूर नहीं रखा जा सकता: UIDAI
आधार कार्ड को तमाम सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य बना दिया गया है।
बीते दिनों ऐसी कई घटनाएं सामने आईं, जिसमें लोगों को आधार न होने की वजह से बुनियादी सेवाओं से वंचित कर दिया गया। इस वजह मौत के भी मामले सामने आए।
इसी वजह से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एक बार फिर से साफ किया है कि आधार न होने पर आवश्यक सुविधाएं देने से किसी को भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
यूआईडीएआई ने साफ किया है कि आधार एक्ट में यह प्रावधान है कि आधार कार्ड नहीं होने व बूढ़े होने के कारण बायोमेट्रिक्स नहीं मिलने पर सुविधाओं को रोका नहीं जा सकता है।
पीटीआई के मुताबिक, यूआईडीएआई की ओर से बयान जारी करके कहा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने सरकारी ने तमाम सरकारी विभागों, मंत्रालयों को कहा गया है कि वह जरूरी सर्विस या सब्सिडी का लाभ देने के लिए आधार को बाधा नहीं बनने दें और उसे उसके सही हकदार तक पहुंचने दें।
राज्य सरकारों को लिखा जाएगा पत्र
यूआईडीएआई ने 24 अक्टूबर 2017 को जारी हुए सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि आधार न होने पर या आधार सत्यापन किसी वजह से सफल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए यह पहले ही साफ किया जा चुका है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आधार एक्ट 2016 के सेक्शन 7 को लागू करने के लिए एक पत्र भेजा जा रहा है, जिसमें साफ किया गया है कि अगर किसी के पास आधार नहीं है तो उसे जरूरी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।