अगस्त-सितंबर के जीएसटी रिटर्न देर से भरने वालों को राहत, लेट फीस होगी माफ
केंद्र सरकार ने जीसएसटी रिटर्न को लेकर कारोबारियों को एक और राहत दी है। मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अगस्त-सितंबर महीने के जीएसटी रिटर्न भरने में देरी पर लगने वाली लेट फीस को माफ करने का ऐलान किया। अरुण जेटली ने यह जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी।
उन्होंने मंगलवार दोपहर को किए अपने ट्वीट में लिखा, 'टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए अगस्त-सितंबर महीने में जीएसटी रिटर्न फाइल करने में देरी करने वालों की लेट फीस माफ की जा रही है। पैसे टैक्सपेयर्स के लेजर में क्रेडिट कर दिए जाएंगे।'
To facilitate taxpayers, late fee on filing of GSTR-3B for Aug&Sept has been waived. Late fee paid will be credited back to taxpayer ledger.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) October 24, 2017
इससे पहले सरकार ने जुलाई माह में जीएसटी रिटर्न भरने में देरी करने वालों की लेट फीस माफ कर दी थी। इसके साथ ही सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी थी। जीएसटी कानून के अनुसार, देरी से रिटर्न फाइल करने या देर से कर भुगतान करने पर केंद्रीय जीएसटी के तहत 100 रुपये प्रतिदिन का शुल्क लगता है। राज्य जीएसटी के तहत भी इसी तरह का प्रावधान किया गया है।