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15 September 2017

स्कूल में बच्चों की सुरक्षा पर SC का केंद्र और राज्यों को नोटिस, 3 हफ्ते में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देशभर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और लागू करने वाली याचिका वकील आभा शर्मा व अन्य वकीलों ने दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि रेयॉन की घटना के बाद से देशभर के अभिभावकों में डर का माहौल है। बच्चों की सुरक्षा के लिए जो पॉलिसी तैयार की गई है ज्यादातर स्कूल उसका पालन नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करे कि इनका सही तरह से पालन हो।

याचिका में कहा गया है कि इसके अलावा देशभर में बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त गाइडलाइन बनाई जाए। यह भी कहा गया है कि जो पहले से ही दिशा-निर्देश बनाए गए हैं अगर कोई स्कूल उनका पालन नहीं करता तो उन स्कूलों का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए।

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बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE)  ने बच्चों की सिक्युरिटी के मद्देनजर स्कूलों के लिए गाइडलाइंस जारी की थी। गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में हुई 7 साल के बच्चे की हत्या के बाद स्कूलों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।

बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही गुडगांव के रेयान इंटरनेशनल में छात्र की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा के डीजीपी, सीबीआई और सीबीएसई को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं, छात्र के पिता की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ही नोटिस जारी किया है।

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TAGS: Safety of school children, SC, notice, Centre, all state, 3 weeks
OUTLOOK 15 September, 2017
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