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15 December 2017

SC ने बैंक खातों, मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई, ये है नई तारीख

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आधार कार्ड को सभी स्कीम से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाई जाने की अनुमति दे दी है। इससे पहले गुरुवार को केंद्र सरकार ने आधार को लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने आधार को न सिर्फ सभी स्कीम से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई है बल्कि मोबाइल सेवाओं को आधार से जोड़ने की 6 फरवरी, 2018 की समयसीमा को भी 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 की थी।

सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। पांच जजों की पीठ ने बैंक खातों और मोबाइल नंबर को लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च तक करने को कह दिया है। लेकिन नए बैंक खातों के लिए आधार देना होगा और आधार न हो तो एनरोलमेंट देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश देने के साथ्‍ा ही कहा है ‌कि वह आधार की वैधता पर 17 जनवरी से सुनवाई करेगा।

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गुरुवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अशोक भूषण के संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल और याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि बैंक खातों समेत सभी योजनाओं के लिए सरकार ने डेडलाइन को 31 मार्च करने का फैसला लिया है, लेकिन नए बैंक खाते के लिए आधार जरूरी है। मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की डेडलाइन कोर्ट के आदेश से ही 6 फरवरी, 2018 तय है जिसे कोर्ट ही आदेश जारी कर बढ़ा सकता है।

वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्याम दीवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा और ये पीडीएस, एलपीजी, मनरेगा, पेंशन आदि 6 योजनाओं में लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार ने कोर्ट के आदेश के बावजूद 139 योजनाओं में इसे अनिवार्य कर दिया।

क्या है नए फैसले में

- सरकार ने आधार से बैंकिंग खातों को लिंक करने की मौजूदा डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले यह तारीख 31 दिसंबर 2017 थी।

- मौजूदा खाते, जो छह महीने से ज्यादा पुराने हैं। उनकी डेडलाइन बढ़ाकर अब 31 मार्च 2018 कर दी गई है।

- जो खाते 1 अक्टूबर 2017 के बाद खुले हैं। आधार लिंक करने की उनकी डेडलाइन खाता खोलने की तारीख से 6 महीने तक है।

क्या था मामला

निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं, इस मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने हाल ही में कहा था कि संविधान के तहत निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस फैसले के बाद कई लोगों एवं संगठनों ने इसकी वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि यह निजता के अधिकारों का उल्लंघन करता है।

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TAGS: SC, agreed, Centre's submissions, deadline, linking Aadhaar, all schemes, mobile number, till March 31
OUTLOOK 15 December, 2017
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