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31 January 2022

सुप्रीम कोर्ट से शिअद के बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत, 23 फरवरी तक नहीं होगी गिरफ्तारी

शिअद के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया | एएनआई

पंजाब विधानसभा चुनावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट से शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वह 23 फरवरी तक शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार न करें। यह निर्णय राज्य में होने वाले चुनावों के प्रचार को देखते हुए लिया है। 

हालांकि इस बीच मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मजीठिया को निर्देश दिया कि वह 20 फरवरी को होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे। निचली अदालत को मामले में आत्मसमर्पण करने के बाद मजीठिया की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई और शीघ्र निर्णय लेने का भी निर्देश दिया जाएगा।

बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया ने ड्रग्स केस में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मजीठिया की अग्रिम जमानत की मांग खारिज कर दी थी।

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बिक्रम मजीठिया के खिलाफ दिसंबर में 2018 के ड्रग्स मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। बिक्रम मजीठिया करीब 25 दिन तक गायब रहे थे और अदालत से जब उन्हें अंतरिम राहत मिली थी तो वह सबसे सामने आए थे। बिक्रम मजीठिया अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।

TAGS: पंजाब विधानसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट, शिरोमणि अकाली दल, बिक्रम सिंह मजीठिया, Punjab Assembly Elections, Supreme Court, Shiromani Akali Dal, Bikram Singh Majithia
OUTLOOK 31 January, 2022
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