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13 April 2017

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगले साल से उर्दू में भी होगी नीट परीक्षा

नीट में उर्दू को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश | google

सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की ओर से डाली गई अर्जी को लेकर केंद्र को ये निर्देश जारी करते हुए कहा कि 2018-19 सत्र के लिए ली जाने वाली दाखिला परीक्षा में उर्दू को भी एक भाषा के रूप में शामिल किया जाए। इससे पहले मार्च में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 25 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी थी।

गौरतलब है कि मेडिकल काउंसिल एक्ट-1956 और डेंटिस्ट एक्ट-1948 के मुताबिक, जिनमें 2016 में कुछ संसोधन किए गए देशभर के कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट-2017 परीक्षा सीबीएसई की ओर से आयोजित की जाएगी।

TAGS: नीट, उर्दू, सुप्रीम कोर्ट, केंद्र, निर्देश, NEET, Urdu, SC, Centre, Order
OUTLOOK 13 April, 2017
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