21 March 2017
पुराने नोट वापस न लेने पर कोर्ट का डंडा, आरबीआई-मोदी सरकार को नोटिस
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 नवंबर, 2016 के दिन नोटबंदी की घोषणा के बाद 500-1000 रुपए के पुराने नोटों की कानूनी मान्यता रद्द हो गई थी। पर आरबीआई ने इन नोटों को लेने की अवधि को पहले 31 मार्च 2017 तक बताया था, पर बाद में इसे 31 दिसंबर, 2016 के बाद से ही पुराने 500-1000 रुपए के नोट लेना बंद कर दिए।
इस फैसले के चलते देश के लाखों लोगों को दिक्कतें आई और वो अपना बचा हुआ पैसा बैंक में जमा नहीं कर पाए। आरबीआई ने सिर्फ एनआरआई लोगों के लिए ही 31 मार्च, 2017 की तारीख पुराने नोट बदलवाने के लिए रखी।
पुराने नोटों को जमा कराने मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है और अब कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार को नोटिस दिया है। कोर्ट ने आरबीआई और केंद्र सरकार से दो सप्ताह के भीतर इसका जवाब देने को कहा है।