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03 November 2017

कॉरेस्पोंडेंस के माध्यम से अब नहीं होगा कोई टेक्निकल कोर्स: सुप्रीम कोर्ट

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि कॉरेस्पोडेंस के माध्यम से कोई भी तकनीकी या इंजीनियरिंग कोर्स नहीं किया जा सकेगा। बता दें कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल समेत कई ऐसे कोर्सेज हैं जिसे टेक्नीकल कोर्स कहा जाता है।

एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह फैसला ओडिशा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिया है, जिसमें कॉरेस्पोडेंस के माध्यम से टेक्निकल कोर्सेस को अनुमति दी थी। इस दौरान कोर्ट ने डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से इस तरह के कोर्स करवाने वाले संस्थानों पर भी रोक लगा दी है।

इतना ही नहीं इस फैसले के बाद अब छात्र डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एमबीए व अन्य डिग्रियां भी नहीं ले सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिए गए इस फैसले के बाद डिस्टेंस कोर्सेस के माध्यम से इंजनीयरिंग करने के बाद नौकरी पाने वालों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी, जिसका असर इनकी नौकरी पर भी सीधा पड़ेगा।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के दो साल पहले दिए गए एक फैसले पर भी सहमति जताई है, जिसमें कहा गया था कि कंप्यूटर साइंस के कोर्स में कॉरेस्पोंडेंस कोर्स से मिलने वाली डिग्री को रेग्युलर क्लासेस से मिलने वाली डिग्री के बराबर नहीं माना जा सकता। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को इससे अलग रखा।

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TAGS: SC, no technical education, correspondence
OUTLOOK 03 November, 2017
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