अब लड़कियां भी दे सकेंगी एनडीए की परीक्षा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश
नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) एग्जाम में बैठने वाली लड़कियों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी सौगात दी है। सैनिक स्कूल और इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आरआईएमसी) में लड़कियों को प्रवेश नहीं दिए जाने पर बुधवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एनडीए एग्जाम में लड़कियों को बैठने की इजाजत दी गई है। यह परीक्षा 5 सितंबर को होने वाली है।
सैनिक स्कूलों ने पिछले साल से लड़कियों को प्रायोगिक तौर पर लेना शुरू कर दिया है। वहीं 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि लड़कियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन इंडियन मिलट्री कॉलेज में अभी भी लड़कियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सेना का कहना है कि लड़के और लड़कियों के लिए ट्रेनिंग अलग होती है। महिलाओं को अभी तक सेना में लड़ाकू बलों में भर्ती नहीं किया गया है और उन्हें मात्र 10 गैर-लड़ाकू स्ट्रीम में भर्ती किया जाता है।
आरआईएमसी में लड़कियों को प्रवेश दिए जाने के बारे में सीनियर एडवोकेट ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट में कहा, "फिलहाल हम लड़कियों को आरआईएमसी में लेने की स्थिति में नहीं हैं। आरआईएमसी के छात्रों के लिए एनडीए की परीक्षा देना आवश्यक होता है। उनका अलग बोर्ड है। यह एनडीए का फीडर कैडर है और एनडीए में महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे से जुड़ा है।"
इस तर्क पर जस्टिस कौल ने कहा, "आप कहते हैं कि आरआईएमसी 100 साल पुराना है तो आप 100 साल के लैंगिक भेदभाव का अभी भी अनुपालन कर रहे हैं? उन्होंने पहले ही अंतरिम आदेश के जरिए लड़कियों को एनडीए में प्रवेश की अनुमति दे दी है।" इस पर जवाब देते हुए भाटी ने कहा कि आरआईएमसी के छात्रों को आवश्यक तौर पर एनडीए में शामिल होना है। वह कक्षा 8 के छात्रों को प्रवेश देते हैं उन्हें विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जाती है। यदि लड़कियों को भी इसमें प्रवेश लेना है तो उन्हें भी नियमित स्कूली शिक्षा छोड़नी पड़ेगी।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए, सैनिक स्कूलों, आरआईएमसी में महिलाओं को प्रवेश न देने के विचार पर सेना को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप इस मामले पर न्यायपालिका को आदेश देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। इससे अच्छा होगा कि आप यानी सेना स्वयं इसके लिए दिशानिर्देश तैयार करें। हम उन लड़कियों को एनडीए की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं जिन्होंने कोर्ट में अर्जी लगाई है।
फिलहाल कोर्ट ने लड़कियों को 'अंतरिम उपाय' के रूप में एनडीए की परिक्षा देने की अनुमति दी है। लड़कियों के प्रवेश के कारणों पर 5 सितंबर को नीति के तौर पर विचार किया जाएगा।