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27 March 2018

SC का बड़ा फैसला, दो बालिगों की शादी में खाप पंचायतों का दखल गैरकानूनी

File Photo

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऑनर किलिंग को लेकर खाप पंचायत के खिलाफ एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत के उस फैसले को गैरकानूनी करार दिया है जिसमें उसने दो व्यसकों की शादी को रोक दिया था। इससे पहले फरवरी में हुई सुनवाई में ऑनर किलिंग पर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए खाप पंचायतों को फटकार लगाई थी।

तीन जजों की बेंच ने की सुनवाई

कोर्ट ने कहा कि कोई भी पंचायत दो बालिगों की मर्जी से की गई शादी में हस्तक्षेप करती है तो इसे गैरकानूनी माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यों वाली बेंच की अध्यक्षता खुद चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा कर रहे थे। इस बेंच में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे। 

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कोर्ट ने जारी की गाइड लाइन

मंगलवार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइड लाइन जारी करते हुए कहा कि यह गाइडलाइन तब तक जारी रहेगी जब तक इस पर कोई कानून नहीं आ जाता।

दो बालिगों की शादी में खाप पंचायतों का दखल गैरकानूनी 

कोर्ट ने खाप पंचायतों के फैसले को गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि खाप या किसी भी समूह के लोगों द्वारा दो बालिगों की शादी में दखल देने की कोशिश करना या उस पर रोक लगाना पूरी तरह से गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट में शक्ति वाहिनी नाम के एनजीओ ने खाप पंचायतों के खिलाफ याचिका दायर की थी।

दो बालिगों की शादी पर कोई सवाल नहीं कर सकता

इससे पहले जनवरी में हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। कोई पंचायत, खाप पंचायत, सोसायटी या कोई शख्स इस पर सवाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सरकार खाप पंचायतों पर बैन नहीं लगाती तो कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा।

 

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TAGS: Supreme Court decision, khap Panchayat, stopping any marriage, illegal
OUTLOOK 27 March, 2018
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