Advertisement
02 February 2018

टैटू की वजह से नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकती CISF: हाई कोर्ट

File Photo

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोलापुर के एक निवासी के नौकरी के मामले में कहा कि सीआईएसएफ टैटू के कारण नौकरी देने से मना नहीं कर सकता। याचिकाकर्ता के बाजू पर टैटू होने के कारण केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया था।

 

न्यायमूर्ति आर.एम बोर्डे और राजेश केतकर की खंडपीठ ने कहा कि टैटू याचिकाकर्ता के अधिकारिक कर्तव्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और जैसा कि वह अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है, सीआईएसएफ अधिकारियों को उसके लिए अपने नियमों में संसोधन करना चाहिए।

Advertisement

 

टैटू को एक धार्मिक प्रतीक भी बताते हुए पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता श्रीधर पखारे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। पखारे ने सीआईएसएफ में कांस्टेबल सह चालक के पद के लिए आवेदन किया था।

बता दें कि अब तक ऐसे कई मामले देखने को मिले हैं जहां अभ्यर्थी को टैटू की वजह से नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Tattoo, no reason, to deny job, HC tells, CISF
OUTLOOK 02 February, 2018
Advertisement