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28 February 2017

महिला को 26 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 37 वर्षीय महिला के स्वास्थ्य की जांच के लिए गठित चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार गर्भावस्था जारी रखने में मां को कोई खतरा नहीं है।

शीर्ष अदालत के न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की पीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि हर कोई जानता है कि डाउन सिंडोम से पीड़ित बच्चा नि:संदेह रूप से कम बुद्धिमान होता है, लेकिन वे ठीक होते हैं।

पीठ ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक भ्रूण में मानसिक और शारीरिक चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन चिकित्सकों की सलाह गर्भ गिराने का समर्थन नहीं करती। पीठ ने कहा, हमें नहीं लगता कि हम गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने वाले हैं। एक जिंदगी हमारे हाथ में हैं।

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न्यायालय ने कहा, इन परिस्थितियों में, वर्तमान सलाह के अनुसार गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति देना संभव नहीं है। भाषा

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TAGS: सुप्रीम कोर्ट, गर्भ गिराने की अनुमति, इंकार
OUTLOOK 28 February, 2017
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