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29 March 2020

लॉकडाउन के दौरान गैर आवश्यक वस्तुओं को भी परिवहन की अनुमतिः गृह मंत्रालय

लॉकडाउन के दौरान गैर आवश्यक वस्तुओं के भी परिवहन की अनुमतिः गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि सभी वस्तुओं के परिवहन की अनुमति दी जाए। उन्होंने राज्यों से लॉकडाउन के दौरान आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं के बीच कोई अंतर करना बंद कर दें।
दूध की पूरी सप्लाई चेन को अनुमति
गृह सचिव ने स्पष्ट किया है कि समाचार पत्रों की डिलीवरी सप्लाई चेन को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में भल्ला ने कहा है कि दूध के संग्रह से लेकर वितरण तक पैकेजिंग मैटीरियल सहित समूची सप्लाई चेन को लॉकडाउन के दौरान परिवहन की अनुमति दी जाए।
रेड क्रॉस सोसायटी को भी मिलेगी छूट
केंद्र सरकार के अनुसार हैंड वाश, सोप्स, डिसइन्फेक्टेंट, ओरल केयर आयरम, बैटरी सेल और चार्जर सहित ग्रॉसरी सहित हाइजीन प्रोडक्ट के परिवहन को भी अनुमति दी गई है। छूट प्राप्त सेवाओं में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत इंडियन रेड क्रॉस सोयायटी भी शामिल है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की थी ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोका जा सके।
परिवहन के लिए अनुमति प्राप्त वस्तुओं को लेकर भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए गृह सचिव ने यह स्पष्टीकरण दिया है। लॉकडाउन 21 दिनों की लंबी अवधि तक जारी रहेगा, ऐसे में जनता को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए अनुमति प्राप्त सेवाओं और वस्तुओं पर केंद्र सरकार लगातार नजर रखे हुए हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कदम उठा रही है।

TAGS: Home Ministry, Transportation, Essential Goods, Lockdown, coronavirus
OUTLOOK 29 March, 2020
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