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20 October 2015

उबर रेप केस: ड्राईवर शिव कुमार बलात्‍कार का दोषी करार

PTI/ File

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 32 वर्षीय शिव कुमार यादव को भारतीय दंड संहिता के तहत उन सभी अपराधों का दोषी ठहराया जिनके आरोप उस पर लगाए गए थे। इनमें महिला के साथ बलात्कार करते हुए उसकी जान खतरे में डालने, विवाह के लिए बाध्य करने के इरादे से उसका अपहरण करने, आपराधिक तरीके से उसे धमकाने और उसे चोट पहुंचाने के आरोप भी शामिल हैं।

न्यायाधीश ने कहा शिव कुमार (उसके खिलाफ लगाए गए) सभी आरोपों का दोषी है। उसे दी जाने वाली सजा पर दलीलें 23 अक्तूबर को सुनी जाएंगी। उबर कैब में महिला से बलात्कार की यह घटना 11 माह पहले हुई थी जिसके बाद ऑनलाइन टैक्‍सी सेवाओं पर सवाल उठने लगे थे। 

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TAGS: उबर, टैक्‍सी, ड्राईवर, शिव कुमार यादव, बलात्‍कार, सजा, अदालत
OUTLOOK 20 October, 2015
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