Advertisement
13 September 2022

जमानत के बावजूद जेल में रहेंगे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, जाने क्यों?

केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन, जिन्हें हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने जमानत दी थी फिलहाल, जेल में रहेंगे क्योंकि उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही एक मामला अभी भी लंबित है। 

अदालत ने सोमवार को कप्पन की रिहाई का आदेश जारी किया, जो अक्टूबर 2020 में गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद था, जब वह उत्तर प्रदेश के हाथरस जा रहा था, जहां कथित तौर पर बलात्कार के बाद एक दलित महिला की मौत हो गई थी।

डीजी जेल पीआरओ संतोष वर्मा ने बताया, "कप्पन जेल में ही रहेगा क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच की जा रही एक मामला अभी भी लंबित है।"

Advertisement

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) अनुरोध मिश्रा ने उनकी रिहाई का आदेश देते हुए कप्पन को एक-एक लाख रुपये की दो जमानत और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने का निर्देश दिया था।

न्यायाधीश ने पत्रकार से हलफनामा भी मांगा कि वह शीर्ष अदालत द्वारा उन पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन नहीं करेंगे। कप्पन के साथ तीन अन्य - अथिकुर रहमान, आलम और मसूद - को पुलिस ने मथुरा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कथित रूप से संबंध रखने और हिंसा भड़काने की साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कप्पन को जमानत दे दी थी।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप गूगल प्ले स्टोर या एपल स्टोरसे
TAGS: Siddiqui Kappan, ASJ, ED, Supreme Court
OUTLOOK 13 September, 2022
Advertisement