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16 March 2022

कर्नाटक हाई कोर्ट ने लगाया था कक्षा में हिजाब पर प्रतिबंध, अब इसपर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

प्रतीकात्मक तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट बुधवार को कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को होली की छुट्टी के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने के लिए सहमत हो गया है।

जाहिर है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की पीठ ने कुछ छात्रों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की इस दलील पर गौर किया कि आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

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वरिष्ठ वकील ने पीठ को बताया, "अत्यावश्यकता यह है कि कई लड़कियां हैं जिन्हें परीक्षाओं में शामिल होना है।" इसपर सीजेआई ने कहा,  “दूसरों ने भी इसका उल्लेख किया, हम छुट्टियों के बाद इसको सूचीबद्ध करेंगे। हमें समय दें।"

इस मामले में पूर्ण पीठ उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ कुछ याचिकाएं दायर की गई हैं जिसमें यह माना गया था कि हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत इस्लामी आस्था में आवश्यक धार्मिक प्रथा का हिस्सा नहीं है।

उच्च न्यायालय ने उडुपी के गवर्नमेंट प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज के मुस्लिम छात्रों के एक वर्ग द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें कक्षा के अंदर हिजाब पहनने की अनुमति मांगी गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म का निर्धारण केवल एक उचित प्रतिबंध है, संवैधानिक रूप से अनुमेय है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकते।  

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TAGS: Hijab roe, karnataka high court, Supreme court, Hijab Controversy, Karnataka hijab Vivad, NV Ramana
OUTLOOK 16 March, 2022
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