केरल: भाजपा नेता की हत्या का मामला, पीएफआई से जुड़े 15 लोग दोषी करार
केरल की एक अदालत ने तटीय जिले अलप्पुझा में दिसंबर 2021 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) मोर्चा के एक नेता की हत्या के मामले में शनिवार को 15 लोगों को दोषी करार दिया। दोषी ठहराये गए लोगों का संबंध अब प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामिक समूह ‘पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ (पीएफआई) से है।
कोर्ट ने अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, शाजी और शेरनस अशरफ को अपराध का दोषी पाया। हत्या में शामिल पहले आठ आरोपियों को धारा 302 (हत्या की सज़ा) के तहत दोषी पाया गया। सजा का ऐलान 22 जनवरी को किया जाएगा।
ऐसा आरोप है कि भाजपा के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर पीएफआई और ‘सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया’ (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 19 दिसंबर 2021 को उनके घर में उनके परिवार के सामने बुरी तरह पीटा था और उनकी हत्या कर दी थी।
इस मामले में मावेलिक्कारा की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत संख्या एक ने फैसला दिया है। सजा पर फैसला सोमवार को सुनाया जाएगा। भाजपा नेता की हत्या के कुछ घंटे पहले 18 दिसंबर की रात को एक गिरोह ने एसडीपीआई नेता के एस शान की हत्या कर दी थी। घटना के समय वह अलप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे।