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09 November 2022

मलाली मस्जिद विवाद: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय, सर्वे की मांग वाला मुकदमा सुनवाई योग्य

ANI

मेंगलुरु की एक अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया कि मलाली मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए एक आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाला मुकदमा सुनवाई योग्य है या नहीं। इसलिए वह जनवरी 2023 से मुकदमे की सुनवाई करेगी।
        
तीसरे अतिरिक्त सिविल कोर्ट के समक्ष मंगलुरु के टी ए धनंजय और बी ए मनोज कुमार द्वारा मूल मुकदमा दायर किया गया था।
        
यह तर्क दिया जाता है कि मस्जिद में एक मंदिर जैसी संरचना के अवशेष पाए गए थे, जब इस साल अप्रैल में मंगलुरु के पास थेंका उलीपाडी गांव के मलाली में असैद अब्दुल्लाही मदनी मस्जिद को जीर्णोद्धार के लिए ध्वस्त किया जा रहा था। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने भी इसी मामले में मस्जिद के सर्वेक्षण की मांग की थी।
        
हालांकि मस्जिद के अधिकारियों ने दावा किया कि यह वक्फ की संपत्ति है और इसलिए इस तरह के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस तरह के एक सूट की स्थिरता को चुनौती देते हुए एक आवेदन भी दायर किया।
        
दीवानी अदालत ने आज फैसला सुनाया कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। अदालत ने पहले मरम्मत कार्य पर रोक लगा दी थी, जबकि मुकदमा लंबित था। इसने मस्जिद के अधिकारियों द्वारा मस्जिद में किए जा रहे जीर्णोद्धार कार्य पर लगी रोक को खाली करने के आवेदन को भी खारिज कर दिया।
         

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TAGS: Malali mosque dispute, Supreme Court, Surveys, Hindu Temple, Karnataka
OUTLOOK 09 November, 2022
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