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18 July 2022

सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद जुबैर की याचिका, कोर्ट ने यूपी पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को कहा

PTI

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर 20 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जो उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दर्ज छह प्राथमिकी को रद्द करने की मांग कर रहा है। इस बीच, अदालत ने कहा है कि राज्य में पांच प्राथमिकी के संबंध में जुबैर के खिलाफ कोई प्रारंभिक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए।

जुबैर ने कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए यूपी के कई जिलों में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी।

इससे पहले, मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जुबैर के वकील वृंदा ग्रोवर की दलीलों पर ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता, एक तथ्य जांचकर्ता और पत्रकार, कई प्राथमिकी का सामना कर रहा है और उसकी याचिका पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है।

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पीठ ने कहा, “जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के समक्ष इसे सूचीबद्ध करें। आप उस पीठ के समक्ष उल्लेख कर सकते हैं।"/जुबैर के खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जिलों में कथित तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने, न्यूज एंकरों पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने, हिंदू देवताओं का अपमान करने और भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।

जुबैर की ताजा याचिका में यूपी सरकार द्वारा छह मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन को भी चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी छह प्राथमिकी जिन्हें जांच के लिए एसआईटी को हस्तांतरित किया गया है, प्राथमिकी का विषय है जिसकी जांच दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा कर रही है।

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TAGS: Mohammad Zubair, Petition, Supreme Court, Alt news, UP Police, FIR, action
OUTLOOK 18 July, 2022
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