मनी लॉन्ड्रिंग मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित
बंबई उच्च न्यायालय ने धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह द्वारा जमानत याचिका के खिलाफ अपनी दलीलें पूरी करने के बाद न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल-न्यायाधीश पीठ ने आदेश के लिए याचिका बंद कर दी। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत जल्द से जल्द फैसला सुनाने की कोशिश करेगी।
एचसी ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सुनवाई शुरू की और पिछले छह महीने से लंबित था, उसी पर तेजी से फैसला करने के निर्देश दिए।
जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी होने पर देशमुख के शीर्ष अदालत जाने के कदम का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति जमादार ने राकांपा नेता के वकील विक्रम चौधरी से कहा कि याचिका का यहां जल्द सुनवाई के लिए उल्लेख किया जा सकता था।
चौधरी ने समझाया कि उनकी शिकायत उच्च न्यायालय के खिलाफ नहीं बल्कि ईडी अधिकारियों के खिलाफ थी जिन्होंने लंबे समय तक स्थगन की मांग की थी।
जमानत याचिका का विरोध करते हुए, एएसजी सिंह ने दावा किया कि देशमुख पर भ्रष्टाचार के गंभीर अपराधों, आधिकारिक पद के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप थे।