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14 December 2022

एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया, जेल में बंद पीएफआई नेता अबुबकर ठीक हैं, इलाज करा रहे हैं

ANI

निचली अदालत के चिकित्सा आधार पर रिहा करने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ ई अबूबकर की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए एनआईए ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जेल में बंद पूर्व अध्यक्ष "बिल्कुल ठीक हैं।"

पिछले महीने, अबुबकर के वकील ने कहा था कि 70 वर्षीय कैंसर और पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं, जिन्हें तत्काल चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अदालत ने तब एनआईए को चिकित्सा उपचार के लिए याचिका के जवाब में एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था।

बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक अक्षय मलिक ने कहा, "हमने एम्स की रिपोर्ट के साथ एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है। वह बिल्कुल ठीक हैं। उनका इलाज चल रहा है। जब भी उसकी आवश्यकता होती है, उसे वहां (अस्पताल) ले जाया जाता है।"

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अबुबकर के वकील अदित पुजारी ने स्थिति रिपोर्ट पर निर्देश लेने और अपील को आगे बढ़ाने के लिए अदालत से समय मांगा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की पीठ ने कहा, "अपीलकर्ता के वकील ने प्रार्थना की है और उन्हें वर्तमान अपील के आगे मुकदमा चलाने के लिए निर्देश प्राप्त करने का समय दिया गया है।" 

बता दें कि अबुबकर को आतंकवाद विरोधी जांच एजेंसी एनआईए ने इस साल की शुरुआत में प्रतिबंधित संगठन पर भारी कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था और वह न्यायिक हिरासत में है। पिछले महीने, अदालत ने कहा था कि अभियुक्त को अपेक्षित चिकित्सा प्रदान की जाएगी, जबकि इस दलील को खारिज कर दिया था कि उसे घर में नजरबंद रखा जाना चाहिए।

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TAGS: Abubakar, पीएफआई, Judgement, Hearing, High court, NIA
OUTLOOK 14 December, 2022
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