सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को कोई राहत नहीं, बलात्कार मामले में सजा माफ करने की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे स्वयंभू बाबा आसाराम की बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण सजा को निलंबित करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी से राहत के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय जाने को कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आसाराम सरकारी वकील के इस बयान को स्वीकार करने को तैयार हैं कि वह महाराष्ट्र के खोपोली में माधवबाग हार्ट हॉस्पिटल में पुलिस की हिरासत में इलाज करा सकते हैं।
पीठ ने आसाराम से कहा कि वह माधवबाग हार्ट हॉस्पिटल में अपने इलाज के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत करें और इस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी अपील की सुनवाई में देरी करने के लिए आसाराम द्वारा किए गए जानबूझकर किए गए प्रयासों को भी चिह्नित किया।
रोहतगी ने कहा था कि आसाराम को कई बार दिल का दौरा पड़ा है और वह उम्र से संबंधित अन्य बीमारियों के अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव के साथ एनीमिया से पीड़ित है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अपील की शीघ्र सुनवाई का निर्देश दिया। वकील राजेश गुलाब इनामदार के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, आसाराम ने कहा कि वह इस मामले में 11 साल और 7 महीने से अधिक की हिरासत में रह चुके हैं।
2018 में, स्वयंभू बाबा को जोधपुर की विशेष POCSO अदालत ने बलात्कार सहित यौन उत्पीड़न के विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया था, और उसके शेष जीवन के लिए कारावास की सजा सुनाई थी। उस वर्ष अपने आश्रम में एक किशोरी से बलात्कार के आरोप में इंदौर में गिरफ्तार किए जाने और जोधपुर लाए जाने के बाद वह 2 सितंबर 2013 से हिरासत में हैं।
किशोरी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मनाई स्थित अपने आश्रम में बुलाया और 15 अगस्त 2013 की रात को उसके साथ बलात्कार किया।