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30 October 2020

ऑललाइन पढ़ाई के लिए केवल टृयूशन फीस ले सकेंगे हरियाणा के स्कूल,हाईकोर्ट का फैसला

हरियाणा के प्राइवेट स्‍कूलों में ट्यूशन फीस के लिए शुक्रवार को हाईकोर्ट का एक नया आदेश आया है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के बाद प्रदेश के शिक्षा निदेशक द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं किए जाने पर फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी (एफएफआरसी) ने कड़ा संज्ञान लिया है। सभी स्कूल प्रबंधकों से कहा गया है कि अभिभावकों से सिर्फ बिना बढ़ाई गई ट्यूशन फीस ही मासिक आधार पर ली जाए। यह ट्यूशन फीस भी वही स्कूल ले सकेंगे, जो अपने विद्यार्थियों को नियमित ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं।

   कोरोना लॉकडाउन के बीच फीस नहीं लिए जाने का मसला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस बीच, हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा शिक्षा निदेशक ने 10 अक्टूबर को निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेने का आदेश जारी किया था। अब इस आदेश के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही हैं। इन्हें नियंत्रित करने के लिए अब एफएफआरसी की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है।

एफएफआरसी के चेयरमैन संजय जून ने पत्र जारी किया है कि निजी स्कूल प्रबंधक अभिभावकों से सिर्फ बिना बढ़ाई ट्यूशन फीस ही मासिक आधार पर लें। इसके अलावा अन्य कोई फंड न लें। आदेश के मुताबिक, यह बिना बढ़ी ट्यूशन फीस भी विद्यार्थियों को रेगुलर ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे वही स्कूल ही ले सकेंगे। वहीं चेतावनी दी गई है कि ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ शिक्षा नियमावली की धारा 158 ए के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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TAGS: ऑललाइन पढ़ाई, टृयूशन फीस, हरियाणा के स्कूल, हाईकोर्ट का फैसला, Haryana, schools, tuition fees, online studies
OUTLOOK 30 October, 2020
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