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06 November 2020

हरियाणा: प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को मिलेगा 75 प्रतिशत आरक्षण, बिल विधानसभा से पारित

हरियाणा विधानसभा ने गुरुवार को एक अहम विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य के युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं। राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन की घटक जननायक जनता पार्टी का यह एक चुनावी वादा था।

हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार विधेयक, 2020 में निजी क्षेत्र की ऐसी नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है जिनमें वेतन प्रति माह 50,000 रुपये से कम है।

बिल के अनुसार आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। कानून निजी कंपनियों, फर्म, ट्रस्ट आदि में लागू होगा। 
राज्य में चल रही उन कंपनियों, सोसायटी, ट्रस्ट, फर्म पर लागू होगा जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं। हरियाणा के डोमिसाइल धारक लोगों को इसका फायदा मिलेगा। 

राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह विधेयक कानून बन जाएगा। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को यहां विधानसभा में पेश किया।

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TAGS: Haryana Assembly, 75 per cent reservation in the private job, Jannayak Janta Party, The Haryana State Employment of Local Candidates Bill 2020, quota for local people, private sector jobs, निजी नौकरी, हरियाणा, आरक्षण, नौकरी कोटा, जेजेपी, बीजेपी, खट्टर सरकार
OUTLOOK 06 November, 2020
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