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02 May 2022

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, इस मामले में 'आप' के पूर्व नेता को मिली बड़ी राहत

मशहूर कवि कुमार विश्वास को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने आप के पूर्व नेता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उनके कथित बयानों के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 

विश्वास ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर दिए गए बयान के चलते 12 अप्रैल को रोपड़ में दर्ज की गई यह एफआईआर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर की गई है।

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कुमार विश्वास ने कहा था कि उनके खिलाफ यह एफआईआर रोपड़ में दर्ज की गई, जबकि उन्होंने इंटरव्यू मुंबई में दिया था। इसके साथ ही यह भी बताया कि इस मामले में बिना किसी जांच जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज की गई है। 12 अप्रैल को दर्ज इस एफआईआर की कॉपी दस दिन बाद 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे उन्हें दी गई। याची ने कहा कि यह एफआईआर उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है। इस प्रकार दर्ज की गई एफआईआर साफ तौर पर राजनीतिक रंजिश का नतीजा है।

गौरतलब है कि कुमार विश्वास सहित केजरीवाल से जुड़े मामलों में पैरवी के लिए पंजाब सरकार ने सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली को नियुक्त किया है।

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TAGS: Punjab & Haryana High Court, arrest, former AAP leader, Poet, Kumar Vishwas.
OUTLOOK 02 May, 2022
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