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15 September 2020

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर 4 हफ्तों के लिए लगी रोक

पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत की याचिका रद्द होने के बाद सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन उनके वकीलों की तरफ से लगाई गई याचिका कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण रह गई थी। इस कारण उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आबजेक्शन लगा दी गई, जिस कारण उन्हें दोबारा याचिका दायर करनी पड़ी थी।

जिला अदालत ने डीजीपी सैनी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए हुए थे। अदालत ने आदेश दिया था कि सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तार करके 25 सितंबर तक कोर्ट में पेश किया जाए।

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29 साल पुराना है मामला

जब पूर्व डीजीपी. सैनी चंडीगढ़ के एसएसपी थे। इस दौरान उन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें वह बच गए थे, जबकि उनके 3 गनमैन मारे गए थे। उन पर आरोप है कि इसके बाद सैनी ने मोहाली से बलवंत सिंह मुल्तानी को घर से जबरन उठाया था, जिसके बाद वह संदिग्ध हालात में लापता हो गया था।

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TAGS: पंजाब के पूर्व डीजीपी, सुमेध सैनी, सुप्रीम कोर्ट, राहत, गिरफ्तारी, 4 हफ्तों, लगी रोक, SC grants, interim protection, from arrest, ex-Punjab DGP, 1991 case
OUTLOOK 15 September, 2020
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