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18 May 2022

राजीव गांधी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने दिया एजी पेरारीवलन की रिहाई का आदेश

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राजीव गांधी हत्याकांड में 30 साल से अधिक उम्रकैद की सजा काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने पेरारिवलन को राहत देने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया।

पीठ ने कहा, "राज्य मंत्रिमंडल ने प्रासंगिक विचारों के आधार पर अपना निर्णय लिया था। अनुच्छेद 142 के तहत दोषी को रिहा करना उचित है।" अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय के आदेशों और आदेशों के प्रवर्तन से संबंधित है।

शीर्ष अदालत ने नौ मार्च को पेरारिवलन को उनकी लंबी कैद और पैरोल पर बाहर होने पर शिकायतों का कोई इतिहास नहीं होने पर ध्यान देते हुए जमानत दे दी थी।

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शीर्ष अदालत 47 वर्षीय पेरारिवलन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी मॉनिटरिंग एजेंसी की जांच पूरी होने तक मामले में उसकी उम्रकैद की सजा को स्थगित करने की मांग की गई थी।

गौरतलब है कि गांधी की 21 मई, 1991 की रात को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान धनु में हुई थी। मई 1999 के अपने आदेश में, शीर्ष अदालत ने चार दोषियों - पेरारिवलन, मुरुगन, संथम और नलिनी की मौत की सजा को बरकरार रखा था।

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TAGS: Rahul gandhi, Indra gandhi, Rajiv Gandhi assassination, Congress, Tamil Nadu, Supreme court, AG Perarivalan, Bail order, Article 142
OUTLOOK 18 May, 2022
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