रंजीत श्रीनिवासन हत्याकांड: कोर्ट ने सुनाया फैसला, पीएफआई के 15 लोगों को मौत की सजा
केरल की एक अदालत ने दिसंबर 2021 में अलाप्पुझा जिले में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के मामले फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस बात की पुष्टि की।
खबर के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करते हुए कहा था कि वे एक "प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता" थे और जिस क्रूर और शैतानी तरीके से पीड़ित को उसकी मां, शिशु और पत्नी के सामने मार दिया गया था। ये अपराध "दुर्लभ से दुर्लभतम" था। बता दें कि भाजपा ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवासन पर 19 दिसंबर, 2021 को उनके घर में उनके परिवार के सामने कथित तौर पर पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा बेरहमी से हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई।
अदालत ने 20 जनवरी को पाया था कि मामले में आरोपी 15 लोगों में से एक से आठ लोग सीधे तौर पर मामले में शामिल थे. इसने चार लोगों (आरोपी संख्या नौ से 12) को हत्या का दोषी भी पाया था क्योंकि वे, अपराध में सीधे तौर पर शामिल लोगों के साथ, घातक हथियारों से लैस होकर घटनास्थल पर आए थे।
अदालत ने अभियोजन पक्ष के इस तर्क को स्वीकार कर लिया था कि वे आईपीसी की धारा 149 के तहत हत्या के सामान्य अपराध के लिए भी उत्तरदायी थे। एसपीपी ने कहा था कि अदालत ने तीन अन्य (आरोपी संख्या 13 से 15) को भी हत्या का दोषी ठहराया, जिन्होंने श्रीनिवासन की हत्या की साजिश रची थी। भाजपा नेता की हत्या एसडीपीआई नेता केएस शान की 18 दिसंबर, 2021 की रात को एक गिरोह द्वारा हत्या किए जाने के कुछ ही घंटों बाद हुई, जब वह अलाप्पुझा में अपने घर लौट रहे थे।