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14 November 2024

आप विधायक अमानतुल्ला खान को राहत, कोर्ट में दिया रिहा करने का आदेश

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में कथित अनियमितताओं से संबंधित धनशोधन के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान को बृहस्पतिवार को रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किया।

विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र सिंह ने कहा कि खान के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं, लेकिन अभियोजन की कोई मंजूरी नहीं ली गई है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।’’

अदालत ने निर्देश दिया कि खान को एक लाख रुपये के जमानती बांड और इतनी ही राशि की जमानत पर तत्काल न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाए।
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ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पृष्ठों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की थी जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया है।

आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का भी नाम था, जिसे मामले में ईडी ने आरोपी के तौर पर गिरफ्तार नहीं किया था।

अदालत ने कहा कि सिद्दीकी के खिलाफ मामला चलाने के लिए कोई सबूत नहीं है। अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।

अनुपूरक अभियोजन शिकायत आरोपपत्र के समान होती है।

 

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TAGS: AAP MLA Amanatullah Khan, Amanatullah Khan release, Amanatullah Khan bail, Delhi special court, ED
OUTLOOK 14 November, 2024
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