काला धन अधिनियम नोटिस मामले में अनिल अंबानी को राहत, हाई कोर्ट ने दिया यह आदेश
बंबई उच्च न्यायालय ने रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ काला काला धन अधिनियम कानून के तहत मुकदमा चलाने की मांग वाले कारण बताओ नोटिस पर आयकर विभाग को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने वाले अपने पहले के आदेश की अवधि बृहस्पतिवार को 19 दिसंबर तक बढ़ा दी।
नोटिस को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका के जवाब में आयकर विभाग ने अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने आदेश को बढ़ा दिया था।
याचिका जब 26 सितंबर को पहली बार सुनवाई के लिए आई तो उच्च न्यायालय ने कर विभाग को अपना हलफनामा दायर करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था और तब तक अंबानी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने को कहा था।
गुरुवार को विभाग ने और समय मांगा, जिसके बाद पीठ ने मामले को 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।अदालत ने यह भी कहा कि उसका पहले का आदेश (कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं) तब तक जारी रहेगा।
I-T विभाग ने 8 अगस्त, 2022 को दो स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर कथित रूप से करों में 420 करोड़ रुपये की चोरी के लिए अंबानी को नोटिस जारी किया था।
विभाग के नोटिस के अनुसार, अंबानी पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) 2015 के कर अधिनियम की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है।