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17 November 2022

काला धन अधिनियम नोटिस मामले में अनिल अंबानी को राहत, हाई कोर्ट ने दिया यह आदेश

ANI

बंबई उच्च न्यायालय ने रिलायंस एडीएजी समूह के अध्यक्ष अनिल अंबानी के खिलाफ काला काला धन अधिनियम कानून के तहत मुकदमा चलाने की मांग वाले कारण बताओ नोटिस पर आयकर विभाग को कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने वाले अपने पहले के आदेश की अवधि बृहस्पतिवार को 19 दिसंबर तक बढ़ा दी।
        
नोटिस को चुनौती देने वाली अंबानी की याचिका के जवाब में आयकर विभाग ने अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगे जाने के बाद न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने आदेश को बढ़ा दिया था।
       
याचिका जब 26 सितंबर को पहली बार सुनवाई के लिए आई तो उच्च न्यायालय ने कर विभाग को अपना हलफनामा दायर करने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया था और तब तक अंबानी के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने को कहा था।
       
गुरुवार को विभाग ने और समय मांगा, जिसके बाद पीठ ने मामले को 19 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।अदालत ने यह भी कहा कि उसका पहले का आदेश (कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं) तब तक जारी रहेगा।
        
I-T विभाग ने 8 अगस्त, 2022 को दो स्विस बैंक खातों में रखे गए 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर कथित रूप से करों में 420 करोड़ रुपये की चोरी के लिए अंबानी को नोटिस जारी किया था।
        
विभाग के नोटिस के अनुसार, अंबानी पर काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) 2015 के कर अधिनियम की धारा 50 और 51 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें जुर्माने के साथ अधिकतम 10 साल कैद की सजा का प्रावधान है।
         

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TAGS: Black Money, Anil Ambani, Bombay High Court
OUTLOOK 17 November, 2022
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