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04 October 2022

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

ANI

बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत दे दी।
        
अदालत ने हालांकि, ईडी को जमानत के खिलाफ अपील दायर करने में सक्षम बनाने के लिए 13 अक्टूबर तक के आदेश पर रोक लगा दी।
        
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता, जिन्हें 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था, फिर भी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले का सामना करना पड़ रहा है।
        
न्यायमूर्ति एन जे जमादार ने अपने आदेश में कहा कि जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया गया है और देशमुख को एक लाख रुपये के मुचलके पर रिहा किया जाएगा।
             
लेकिन अदालत ने 13 अक्टूबर तक आदेश पर रोक लगा दी क्योंकि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि ईडी जमानत आदेश को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।
     
शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की पिछली गठबंधन सरकार में मंत्री रह चुके देशमुख मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं।
               

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TAGS: Anil Deshmukh, Bail, Mumbai High Court, money laundering, ED, CBI
OUTLOOK 04 October, 2022
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