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22 December 2022

रॉबर्ट वाड्रा भूमि सौदा: हाईकोर्ट ने मामला रद्द करने की याचिका खारिज की, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की दी अनुमति

ANI

राजस्थान उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनसे जुड़ी एक कंपनी द्वारा बीकानेर में जमीन की खरीद में प्रवर्तन निदेशालय के एक मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति पी एस भाटी की अदालत ने, हालांकि, उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक को दो और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया।

कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के पति वाड्रा स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी द्वारा बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीदने के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलायत में 275 बीघा जमीन की खरीद के संबंध में एक शिकायत के आधार पर ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) दायर की थी। 

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रॉबर्ट वाड्रा द्वारा दिए गए चेक का उपयोग करके कथित रूप से एक मध्यस्थ महेश नागरे के ड्राइवर के नाम पर जमीन खरीदी गई थी। ईडी का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने कहा कि अदालत ने वाड्रा की ईसीआईआर को रद्द करने की रिट याचिका खारिज कर दी है।

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा को नवंबर 2018 में समन जारी किया था, जो कथित तौर पर स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी एलएलपी में पार्टनर हैं, लेकिन उनमें से कोई भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बजाय, उन्होंने "कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं" आदेश और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा याचिका का विरोध किया गया था, जिन्होंने कहा था कि 2018 से एक पक्षीय रोक लागू थी और रॉबर्ट वाड्रा की हिरासत में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा आवेदन दायर किया गया था। उन्होंने आगे कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी के पक्ष में मुद्दों का फैसला कर दिया था।

रस्तोगी ने तर्क दिया कि ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। मामले में सुनवाई बुधवार को पूरी हो गई और गुरुवार के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया गया।

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TAGS: Robert Vadra, प्रियंका गांधी, कॉन्ग्रेस, पार्टी, money laundering
OUTLOOK 22 December, 2022
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