संदेशखाली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ लोकसभा पैनल की कार्रवाई पर रोक लगा दी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांत मजूमदार की एक शिकायत पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भगवती प्रसाद गोपालिका और पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ जारी विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही पर रोक लगा दी। संदेशखाली हिंसा एक विरोध प्रदर्शन के दौरान कदाचार और जानलेवा चोटों का आरोप लगाया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें तत्काल आदेश देने की मांग की गई थी। क्योंकि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने अधिकारियों को सोमवार को पेश होने के लिए कहा था।
अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे चार सप्ताह बाद पोस्ट किया। पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित संदेशखली जाने से रोके जाने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस कर्मियों से झड़प हो गई थी, जिसमें सुकांत मजूमदार घायल हो गए थे। पीठ ने राज्य के अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और सोमवार को सुबह 10.30 बजे उनकी उपस्थिति के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी।
लोकसभा सचिवालय के वकील ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने का विरोध करते हुए कहा कि यह विशेषाधिकार समिति की पहली बैठक है। पीठ ने लोकसभा सचिवालय और अन्य को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह में उनका जवाब मांगा और इस बीच निचले सदन के पैनल के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी। सांसद और अन्य को संदेशखाली में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जहां महिलाएं तृणमूल कांग्रेस नेता शाजहां शेख और उनके सहयोगियों द्वारा उनके खिलाफ किए गए कथित अत्याचारों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। संदेशखाली इलाके में बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा शाजहान शेख और उनके समर्थकों पर "जमीन हड़पने और जबरदस्ती यौन उत्पीड़न" करने का आरोप लगाए जाने से तनाव है।