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13 December 2022

सुप्रीम कोर्ट की जज बेला एम त्रिवेदी ने बिलकिस बानो केस की सुनवाई से खुद को किया अलग

बिलकिस बानो मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या की शिकार बिलकिस बानो की याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। 

जस्टिस अजय रस्तोगी और बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने जैसे ही इस मामले को सुनवाई के लिए लिया, जस्टिस रस्तोगी ने कहा कि उनकी बहन जज मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगी। न्यायमूर्ति रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया, "मामले को उस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें जिसमें हम में से कोई सदस्य नहीं है।" पीठ ने न्यायमूर्ति त्रिवेदी के सुनवाई से अलग होने का कोई कारण नहीं बताया।

बानो, जिन्होंने एक अलग याचिका भी दायर की है, जिसमें एक दोषी की याचिका पर शीर्ष अदालत के 13 मई, 2022 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है। 15 अगस्त को दोषियों की रिहाई के लिए छूट देने के खिलाफ अपनी याचिका में, बानो ने कहा है कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की आवश्यकता को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए एक यांत्रिक आदेश पारित किया है।

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बता दें कि बानो 21 साल की थी और पांच महीने की गर्भवती थी जब गोधरा ट्रेन जलाने की घटना के बाद भड़के दंगों से भागते समय उसके साथ गैंगरेप किया गया था। मारे गए परिवार के सात सदस्यों में उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे को महाराष्ट्र की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था।

मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उनकी सजा को बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।

मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोग 15 अगस्त को गोधरा उप-जेल से बाहर चले गए, जब गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत उन्हें रिहा करने की अनुमति दी। वे जेल में 15 साल से ज्यादा का समय पूरा कर चुके थे।  

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TAGS: Supreme court, gujarat government, BJP, Bilkis bano case, Bela M Trivedi
OUTLOOK 13 December, 2022
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