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04 March 2024

महुआ मोइत्रा को झटका, अदालत ने अंतरिम याचिका खारिज की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की ओर से दायर एक अंतरिम याचिका सोमवार को खारिज कर दी जिसमें भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रई को उनके खिलाफ कोई भी "फर्जी और अपमानजनक" सामग्री पोस्ट करने या प्रसारित करने से रोकने का अनुरोध किया गया था। मोइत्रा को हाल ही में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने आदेश सुनाते हुए कहा, ''मैंने रोक के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी है।’’ उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर, 2023 को मोइत्रा, दुबे और देहाद्रई के वकील की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था, वह पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से सांसद थीं। मोइत्रा ने पिछले साल अक्टूबर में दायर अपनी याचिका में दुबे, वकील देहाद्रई, सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’, सर्च इंजन गूगल, यूट्यूब और 15 मीडिया संस्थानों को उनके खिलाफ अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयानों के प्रकाशन, प्रसारण से स्थायी रूप से रोके जाने का अनुरोध किया है।

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बाद में उन्होंने पक्षकारों की सूची से सभी मीडिया घरानों और सोशल मीडिया कंपनियों को हटा दिया तथा केवल दुबे और देहाद्रई के खिलाफ अपना मामला बनाए रखा। दुबे ने मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए कारोबारी और हीरानंदानी समूह के मुख्य कार्यकारी (सीईओ) दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। अधिवक्ता देहाद्रई से प्राप्त एक पत्र का हवाला देते हुए दुबे ने कहा था कि वकील ने उनके साथ व्यवसायी द्वारा कथित तौर पर टीएमसी नेता को रिश्वत दिए जाने के "अकाट्य" सबूत साझा किए हैं।

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TAGS: Mahua Moitra, Mahua Moitra Interim petition, High court on mahua moitra, TMC, Mamata banerjee, loksabha election 2024
OUTLOOK 04 March, 2024
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