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16 August 2022

श्रीकांत त्यागी की मुश्किलें बढ़ी, यूपी कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में जमानत याचिका की खारिज

ANI

उत्तर प्रदेश के गौतम बौद्ध नगर जिले की एक स्थानीय अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में राजनेता श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

वकील ने कहा कि हालांकि, जिला अदालत ने त्यागी के दो सहयोगियों को जमानत दे दी है, जिन पर नोएडा से फरार होने की अवधि के दौरान उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया गया था।

त्यागी फिलहाल 5 अगस्त को नोएडा में अपनी सोसायटी की रहने वाली एक महिला से मारपीट और गाली-गलौज के आरोप में जेल में है। घटना के बाद से चार दिन तक फरार रहने के बाद उसे 9 अगस्त को मेरठ से गिरफ्तार किया गया था।

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त्यागी ने बीजेपी के पदाधिकारी होने का दावा किया है, लेकिन पार्टी ने उनके साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी प्रेमलता यादव ने बताया कि अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश नूपुर श्रीवास्तव की अदालत में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

त्यागी को भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी), 420 (धोखाधड़ी) और 482 (झूठी संपत्ति चिह्न का उपयोग करके) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जब उन्हें अवैध रूप से उन कारों का उपयोग करते हुए पाया गया था जिन पर यूपी विधायक का स्टिकर और सरकार का प्रतीक था।

यादव ने कहा, "अदालत ने आईपीसी 419, 420 और 482 आरोपों में श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने नकुल त्यागी और संजय को जमानत दे दी है।"

नकुल और संजय को उनके सहयोगी राहुल के साथ 9 अगस्त को मेरठ से त्यागी के साथ गिरफ्तार किया गया था और उन पर आईपीसी की धारा 216 (एक अपराधी को शरण देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले 10 अगस्त को स्थानीय अदालत ने हमला मामले में त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

  

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TAGS: BJP, Srikant Tyagi, Noida society incident, Court, Bail plea
OUTLOOK 16 August, 2022
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