1984 सिख दंगे से जुड़े केस में सज्जन कुमार दोषी करार, 18 फरवरी को होगी सजा पर बहस
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को सिख दंगों के दौरान दो सिखों की हत्या के मामले में दोषी करार दिया। कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी। 41 साल बाद मामले में फैसला आया है।
इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने एक अन्य मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया गया था। पहले से ही वे तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं।सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में IPC की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436, 440 के तहत केस दर्ज किया गया था।
यह केस 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता और बेटे की हत्या से संबंधित है।इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है।आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया।इसके बाद पीड़ितों के घर में लूटपाट की गई और घर में मौजूद दूसरे लोगों को घायल कर दिया गया।