हैदराबाद डबल ब्लास्ट में कोर्ट ने 11 साल बाद सुनाया फैसला, 2 आरोपी बरी, 2 दोषी करार
25 अगस्त 2007 में हैदराबाद में हुए डबल ब्लास्ट मामले में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 11 साल बाद मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले के पांच में से दो आरोपियों को बरी किया है, जबकि दो को दोषी करार दिया है। वहीं, एक अन्य आरोपी तारीक अंजुम पर कोर्ट 10 सितंबर को फैसला सुनाएगा।
कोर्ट ने फारूक शफरुद्दीन तरकिश और मोहम्मद सादिक शेख को बरी कर दिया है जबकि अनीक शफीक सईद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया है। इस मामले में दो आरोपी रियाज भटकल और इकबाल भटकल फरार हैं।
डबल बम धमाकों में 44 लोगों की मौत हो गई थी
हैदराबाद में 11 साल पहले गोकुल चाट और लुम्बिनी पार्क में हुए डबल बम धमाकों में 44 लोगों की मौत हो गई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ चल रहे मुकदमे को इस साल जून में नामपल्ली अदालत परिसर से चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार परिसर में स्थित एक अदालत हॉल में ट्रांसफर कर दिया गया था।
25 अगस्त को इसकी 11वीं बरसी मनाई
सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास राव ने सात अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 27 अगस्त का दिन मुकर्रर किया था। इन धमाकों के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों और परिजन ने 25 अगस्त को इसकी 11वीं बरसी मनाई। यह विस्फोट 25 अगस्त, 2007 को हुआ था। तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने इस मामले की जांच की थी और आरोपियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र दायर किए थे। आरोपियों में से कुछ अब भी फरार हैं।
इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिनका नाम मोहम्मद सादिक, अनसर अहमद बादशाह शेख, अकबर इस्माइल और अनीक शफीक सईद है। बताया गया है कि ये चारों इंडियन मुजाहिद्दीन के लिए काम करते हैं।