केरल में काले जादू के लिए मानव बलि देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
केरल की एर्नाकुलम मजिस्ट्रेट अदालत में बुधवार को कथित रूप से मानव बलि के रूप में 2 महिलाओं की हत्या करने के आरोपी तीन अभियुक्तों को सत्र अदालत में पेश किया गया। जहां सत्र अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
मगंलवार को केरल पुलिस ने संदिग्ध रूप से मानव बलि देने के आरोप में एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी कथित तौर पर महिलाओं को लुभाकर उनकी बलि दे देते थे। आरोपियों की पहचान भगवल सिंह और लैला जो कि पति-पत्नी हैं एवं एक सफी के रुप में हुई है।
सितंबर में लापता महिला की रिपोर्ट के बाद कदवंथरा पुलिस ने कोच्चि में मामला दर्ज किया था। जिसकी जांच पुलिस कर रही थी। जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची सकी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि काले जाले के लिए 6 जून और 26 सितंबर को दो महिलाओं को हत्या कर गई थी।
पुलिस आयुक्त सी.एच. नागराजू कहा, “जब हमने मुख्य आरोपी शफी से पूछताछ की तो हमें पहले कुछ नहीं मिला। वैज्ञानिक जांच हमें पथानामथिट्टा तक ले गई। हमें जांच के दौरान पता चला कि शफी मुख्य साजिशकर्ता और विकृत व्यक्ति है।”
नागराजू ने आगे बताया कि लापता होने के 24 घंटे के भीतर महिलाओं को मार दिया गया था। हत्या का तरीका बहुत ही वीभत्स था।
कोच्चि के डीसीपी एस. शशिधरन के बताया, “हम इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या मुख्य आरोपी शफी ने कोई यौन शोषण किया है। इस मानव बलि अनुष्ठान मामले के अलावा विभिन्न अपराधों के तहत शफी के खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं।"
केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने मंगलवार को केरल सरकार पर राज्य पुलिस द्वारा देरी से प्रतिक्रिया देने और सीपीआईएम के एक सदस्य के शामिल होने का आरोप लगाया था।