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29 September 2024

आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी के हालिया चुनाव को दी चुनौती

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य के लिए हुए चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह कदम दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी द्वारा भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाने और 27 सितंबर को हुए चुनाव को अवैध और असंवैधानिक बताने के बाद उठाया गया है।

भाजपा ने एमसीडी की 18 सदस्यीय स्थायी समिति की अंतिम रिक्त सीट पर निर्विरोध जीत हासिल कर ली, क्योंकि सत्तारूढ़ आप के पार्षदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया।

भगवा पार्टी ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर एमसीडी की स्थायी समिति में रिक्त पद को भरने के लिए हुए चुनाव को लेकर दिल्ली की मेयर शेली ओबेरॉय के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी।

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शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आतिशी ने कहा कि आप चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।

उन्होंने कहा था, "देश संविधान और कानून से चलता है, गुंडागर्दी से नहीं। इसलिए भाजपा को लोकतंत्र की हत्या बंद करनी चाहिए। स्थायी समिति सदस्य का चुनाव दिल्ली नगर निगम (डीएमसी) अधिनियम, 1957 का उल्लंघन करके कराया गया था।"

मुख्यमंत्री ने कहा था कि नियमों के अनुसार, केवल महापौर ही एमसीडी स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख और स्थान तय कर सकते हैं और केवल महापौर ही चुनाव के लिए एमसीडी पार्षदों की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं।

आतिशी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि मुख्यमंत्री की टिप्पणी "पूरी तरह से राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित" है और इसका उद्देश्य "भ्रम" फैलाना है।

सचदेवा ने कहा था, "आतिशी को पता होना चाहिए कि डीएमसी अधिनियम की धारा 45 के तहत स्थायी समिति का गठन अनिवार्य है। धारा 487 के तहत एलजी और नगर आयुक्त को विशेष परिस्थितियों में निगम की बैठक बुलाने का अधिकार है और वे बैठक के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।"

5 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि कानून उपराज्यपाल को एमसीडी में पार्षदों को नामित करने का "स्पष्ट अधिकार" देता है और वह इस मामले में मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य नहीं हैं।

शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित करने की उपराज्यपाल की शक्ति को चुनौती दी गई थी।

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TAGS: MCD, standing committee, elections, supreme court, aam Aadmi party aap, atishi cm
OUTLOOK 29 September, 2024
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