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11 May 2023

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पीकर बोले- विधानसभा पैनल के सामने पेश नहीं होने वाले अधिकारियों को अब ‘‘नियमों पर चलना’’ होगा

file photo

केंद्र-दिल्ली सेवाओं के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के कुछ घंटे बाद विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि सदन की समितियों के सामने पेश नहीं होने वाले नौकरशाहों को अब ‘‘नियमों पर चलना’’ होगा और उपराज्यपाल के निर्देश पर रुके कार्यों को फिर से शुरू करने पर जोर दिया।

एक सर्वसम्मत फैसले में, शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार अब पूरी गति से काम करेगी क्योंकि अधिकारियों को ठीक से काम करना होगा।

स्पीकर ने बताया, "अधिकारियों को अब हाउस कमेटियों के सामने पेश होना होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब भी देना होगा। उन्हें लाइन में लगना होगा। उन्हें (नौकरशाहों) को ठीक से काम करना होगा क्योंकि तबादला और पोस्टिंग अब दिल्ली सरकार के तहत आ गई है।"

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उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की योग कक्षाएं जैसे कार्यक्रम, जिन्हें उपराज्यपाल वीके सक्सेना के "निर्देशों" के बाद अधिकारियों ने रोक दिया था, आप सरकार द्वारा फिर से शुरू की जाएंगी। गोयल ने कहा, "तीन महीने पहले 'मोहल्ला क्लीनिक' में कोई दवाइयां और डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि उस समय प्रधान वित्त सचिव द्वारा भुगतान रोक दिया गया था। वरिष्ठ नागरिक, जिन्हें चार महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी, अब उन्हें समय पर पेंशन मिलेगी।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सेवाओं के प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय राजधानी में काम की गति कई गुना बढ़ जाएगी क्योंकि पहले उनके हाथ बंधे हुए थे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि लोगों के काम में "बाधा" डालने वाले अधिकारियों को जल्द ही "नुकसान का सामना करना पड़ेगा"।

केजरीवाल ने कहा, "मेरे हाथ बंधे हुए थे और मुझे तैरने के लिए पानी में फेंक दिया गया था। लेकिन हम तैरते रहने में कामयाब रहे। तमाम बाधाओं के बावजूद हमने दिल्ली में अच्छा काम किया।"

यह कहते हुए कि एक निर्वाचित सरकार को प्रशासन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में "सुई जेनरिस (अद्वितीय) चरित्र" है और इससे सहमत होने से इनकार कर दिया। जस्टिस अशोक भूषण का 2019 का फैसला कि दिल्ली सरकार के पास सेवाओं के मुद्दे पर कोई अधिकार नहीं है।

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OUTLOOK 11 May, 2023
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