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22 February 2018

गोरखपुर दंगे में सीएम योगी पर नहीं चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट में अर्जी खारिज

File Photo/Outlook

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। साल 2007 में गोरखपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे के मामले में सीएम योगी की कथित भूमिका पर मुकदमा चलाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सीएम योगी के अलावा इस मामले में कई और लोग भी अभियुक्त थे। योगी पर 2007 में 'नफरत फैलाने वाला भाषण देने' का आरोप लगाया गया था।

इस याचिका में अपील की गई थी कि सीएम योगी और अन्य बीजेपी नेताओं पर मुकदमा चलाया जाए और मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए लेकिन हाईकोर्ट के जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस एसी शर्मा की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दिया है।

बता दें कि 11 साल पहले 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इस दंगे में दो लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए थे। इस दंगे के लिए तत्कालीन सांसद व मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ, विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था। कहा गया था कि इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही दंगा भड़का था।

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इस मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले में राज्य सरकार ने पिछले साल आदित्यनाथ योगी को अभियुक्त बनाने से ये कहकर मना कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं।

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TAGS: Allahabad HC, CM, Yogi, 2007 riots, Gorakhpur riots
OUTLOOK 22 February, 2018
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