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18 November 2021

दिल्ली प्रदूषण : जानें कहां क्या हुआ बंद, किन-किन चीजों पर लगी पाबंदियां

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का खतरनाक स्तर अभी भी जारी है। दिल्ली में गुरुवार को भी हवा की गुणवत्ता का स्तर 'बेहद खराब' रहा। यहां गुरुवार सुबह एआईक्यू 362 था। सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसे लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को भी फटकार लगाई है, जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। फिर भी कोई खास फायदा होता नजर नहीं आ रहा है।

जानिए दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदम

- दिल्ली में 21 नवंबर तक सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर रोक।
- दिल्ली में सरकारी ऑफिस में 100 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम, निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम
- दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल-कॉलेज शिक्षण संस्थान बंद।
- दिल्ली में केवल गैस से चलने वाले उद्योगों को अनुमति होगी। बिना गैस से चलने वाले सभी उद्योग पर बैन रहेगा।
- मेट्रो और बसों में खड़े होकर यात्रा की अनुमति होगी।
- राजधानी वाहन प्रदूषण सर्टिफिकेट की कड़ी जांच होगी।
- यदि कोई व्यक्ति या संस्था सड़क किनारे कंस्ट्रक्शन से जुड़ा मलबा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
- एंटी स्मॉग गन और पानी का छिड़काव करने वाली मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, संवेदनशील इलाकों में दिन में तीन बार धूल को हटाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाएगा।
- ट्रैफिक पुलिस को स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया गया है।
- दिल्ली में पेट्रोल की 15 साल पुरानी और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी।
- राजधानी दिल्ली के 300 किमी के दायरे में आने वाले 11 में से 6 थर्मल पावर प्लांट 30 नवंबर बंद तक रहेंगे। सिर्फ 5 प्लांट- एनटीपीसी, झज्जर, महात्मा गांधी टीपीएस, सीपीएल झज्जर, पानीपत टीपीएस, एचपीजीसीएल; नाभा पावर लिमिटेड टीपीएस, राजपुरा और तलवंडी साबो टीपीएस, मनसा में ही काम होगा।
- दिल्ली में 372 वॉटर टैंकर से छिड़काव हो रहा है, फायर ब्रिगेड की मदद से 13 हॉट स्पॉट पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। ट्रैफिक कंजेन्शन की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है।
- यूपी के गौतमबुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी 21 नवंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद। सभी दफ्तर भी 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ खुलेंगे।
- नोएडा प्राधिकरण द्वारा बीएचईएल के सहयोग से सीएसआर फाउंड से सेक्टर-16ए फिल्म सिटी के पास उत्तर प्रदेश के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का लोकार्पण किया गया है।
- गुरुग्राम में केवल गैस कॉनेटिविटी वाले उद्योगों को गैस पर संचालित करने की अनुमति रहेगी, वहीं अनाधिकृत ईंधन का उद्योगों में प्रयोग वर्जित रहेगा।
- केंद्र सरकार ने वर्क फ्रॉम होम करने से इनकार कर दिया। हालांकि, कर्मचारियों से कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है।
- पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों पर 2.5 हजार रुपये से लेकर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा के लिए कुछ ही गांवों में पराली जलाई जाती है। इसके लिए किसानों को सजा देने की जरूरत नहीं है।

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TAGS: दिल्ली प्रदूषण, दिल्ली में बंद, दिल्ली लॉकडाउन, Delhi pollution, closed in Delhi, Delhi lockdown
OUTLOOK 18 November, 2021
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